फॉर्म 10 C क्या होता है ? Details about Form 10C in Hindi?

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी पेंशन निकालने के लिए फॉर्म 10 C भरने की जरूरत पड़ती है। संक्षेप में इसे फॉर्म C भी कहते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि फॉर्म C क्या होता है? इसमें क्या-क्या भरा जाता है? इसके साथ कौन-कौन से दस्तावेज (Documents) लगते हैं? इसकी मदद से ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? About Form C of PF account in Hindi.


इस लेख में इन विषयों पर चर्चा हुई है:–

फॉर्म 10 सी क्या होता है? What is Form 10C?

पेंशन निकालने के लिए आवश्यक योग्यताEligibility Conditions for Pension Withdrawal

फॉर्म 10c के साथ लगने वाले दस्तावेजDocuments To Be Attached with Form 10 C

फॉर्म का सत्यापन| Attestation of Form

फॉर्म 10c कैसे भरते हैं?How to Fill Form 10C?

फॉर्म 10 C भरते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें

ऑनलाइन फॉर्म 10c कैसे भरेंHow to fill Form 10C Online


फॉर्म 10 सी क्या होता है? What is Form 10C?

Form 10C, वह फॉर्म होता है जिसकी मदद से कोई कर्मचारी, अपने पेंशन फंड (EPS) में जमा पैसों को निकाल सकता है। उल्लेखनीय है कि, कर्मचारियों की सैलरी से कटकर जो पैसा उनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है,  उसमें से कुछ हिस्सा,  उनकी पेंशन के लिए Employee Pension Scheme में जमा हो जाता है। 

यह पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में कंपनी की ओर से  किए जाने वाले अंशदान (cotribution) में से  दो तिहाई हिस्से के बराबर होता है। इसका हिसाब-किताब किस प्रकार होता है-

कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12% कटकर उसके पीएफ अकाउंट में जमा होता है

कर्मचारी के हिस्से (12%) के बराबर ही कंपनी की ओर से भी हर महीने जमा किया जाता है

कंपनी के 12% में से 8.33% कर्मचारी के पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.67% पीएफ फंड में

इस पेंशन फंड के पैसे को निकालने के लिए या फिर आगे दूसरी नौकरी के साथ जुड़वाने के लिए फॉर्म 10C भरकर जमा किया जाता है। स्पार्क हो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन,  किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं।


पेंशन निकालने के लिए आवश्यक योग्यता

Eligibility Conditions for Pension Withdrawal

पेंशन निकालने के लिए या इसे आगे जुड़वाने के लिए दो शर्तों को ध्यान में रखें


उस कंपनी में,  कर्मचारी की नौकरी, कम से कम 6 महीने (180 days) की नौकरी पूरी होनी चाहिए।

नौकरी छोड़ने के बाद,  या 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद पेंशन के पैसा निकाला जा सकता है

अब आपको पेंशन बेनेफिट की सुविधा दो में से किसी एक तरीके से मिल सकती है-


Scheme certificate:अगर आप अपनी नौकरी   छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना पुराना पेंशन अकाउंट नई कंपनी में ले जा (carry forward) सकते हैं

Withdrawal benefit: अगर आप दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं या आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप पेंशन फंड  का पैसा निकाल  सकते हैं।

दोनों ही स्थितियों में आपको फॉर्म 10 C भरकर जमा करना पड़ता है। उसमें आपको अपनी सुविधानुसार विकल्प चुनने की छूट रहती है।


पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट की सुविधा किसे मिलती है ?

अगर आपकी नौकरी  की कुल अवधि overall service period  9.5 वर्ष से अधिक है लेकिन उम्र 50 साल से कम है तो   आप scheme certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।  बाद में किसी दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने पर  अपने पेंशन अकाउंट को वहां फिर से   जुड़वा सकेंगे। 


बेनिफिट सर्टिफिकेट की सुविधा कैसे मिलती है?

अगर आपकी  नौकरी की अवधि  साडे 9 साल 9.5  से कम है और  उम्र भी 50 साल से कम है तो आपको Withdrawal Benefit certificate जारी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पेंशन के लिए  योग्य qualified नहीं होते और पेंशन का पैसा आपको वापस कर दिया जाता  है।


Note: 6 महीने 180 days  से कम की नौकरी वाले कर्मचारी Withdrawal Benefit certificate का लाभ नहीं ले सकते। इन 6 महीनों की गणना के लिए उस अवधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जबकि आपके  पेंशन खाते में कोई अंशदान नहीं हुआ है। 


फॉर्म 10c के साथ लगने वाले दस्तावेज

Documents To Be Attached with Form 10 C

अपने बैंक अकाउंट से जुड़े चेक की कैंसल्ड कॉपी

अगर आप  पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो

-जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Date of birth certificate)

-कर्मचारी के बच्चों  के नाम और डिटेल

कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र ( Death certificate)

अगर कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से फॉर्म जमा किया जा रहा है तो उसका उत्तराधिकार प्रमाण पत्रI (heir Succession certificate)

एक रुपए कीमत वाला स्टांप  टिकट

फॉर्म का सत्यापन| Attestation of Form

 कर्मचारी पेंशन से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कंपनी या नियोक्ता ( employer) के माध्यम से जमा होता है।  जिस कंपनी में अपने सबसे अंतिम बार में काम किया है  उस कंपनी की ओर से। 


लेकिन आप चाहे तो खुद भी EPFO की वेबसाइट से उसका एप्लीकेशन  फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।  और  उसे भरकर नजदीकी EPFO Office में जमा कर सकते हैं।  एप्लीकेशन फॉर्म में 4 पेज होते हैं।  चारों पेज  आपके नियोक्ता (Employer)  द्वारा attested किए जाने चाहिए और आपको  खुद भी सभी पेजों पर हस्ताक्षर करके  attested करना चाहिए। 


कंपनी बंद हो गई है तो…

अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो फिर किसी अन्य मान्य अधिकारी से उसे प्रमाणित कराया जा सकता है।  उस अधिकारी  के हस्ताक्षर के साथ साथ  पदनाम की मुहर भी  लगनी चाहिए। पेंशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को प्रमाणित करने का अधिकार जिन्हें हैं उनकी सूची नीचे दे रहे हैं- 


मजिस्ट्रेट

गजेटेड ऑफिसर

पोस्ट मास्टर या  सब-पोस्ट मास्टर

ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत का प्रमुख

चेयरमैन/ सेक्रेटरी/नगर निगम या नगरपालिका के सदस्य

सांसद या विधायक

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस के मेंबर या रीजनल कमेटी के मेंबर

बैंक मैनेजर ,  जहां कि आपका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है

मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का प्रमुख

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फॉर्म 10c कैसे भरते हैं?

How to Fill Form 10C?

फॉर्म 10c 14 पेज का फॉर्म होता है।  इनमें से पहले दो पेज में कर्मचारी और उसकी नौकरी से संबंधित डिटेल भरे जाते हैं।  तीसरे  पेज में आपकी ओर से लिए गए पीएफ एडवांस संबंधित डिटेल भरने होते हैं (अगर आपने पीएफ एडवांस लिया है तो)। चौथा पेज  कर्मचारी को कुछ नहीं भरना पड़ता। इसमें मांगे गए डिटेल्स, आपकी कंपनी या विभाग की तरफ से भरे जाते हैं। नीचे हम इन सभी पेजों पर भरे जाने  वाली डिटेल की अलग-अलग जानकारी दे रहे हैं-


पहले पेज पर भरे जाने वाले विवरण 

कर्मचारी का नाम

जन्मतिथि

पिता या पति का नाम

कंपनी का पता

पीएफ अकाउंट नंबर

नौकरी शुरू करने की तारीख

नौकरी छोड़ने का कारण और तारीख

कर्मचारी का पूरा पता


दूसरे पेज पर भरे जाने वाले विवरण 

तारीख और हस्ताक्षर Date and Signature

कर्मचारी की उम्र और बैंक अकाउंट संबंधी डिटेल

परिवार और नॉमिनी के संबंध में जानकारियां

पैसा जमा करने का तरीका  Mode of remittance

 

तीसरे पेज पर भरे जाने वाले विवरण 

तारीख और हस्ताक्षर (Date and Signature)

सैलरी के बारे में विवरण और नौकरी में बिना अंशदान  वाली अवधि

पेंशन के रूप में मिलने वाले पैसों का योग (Sum received)

फॉर्म 10 C का पूरा फॉर्मेट देखने के लिए आगे दिए गए लिंक 

पर क्लिक करें- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10C.pdf


फॉर्म 10 C भरते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें

अपने नाम के सभी अक्षर एबीसीडी के बड़े अक्षरों (capital letter) में ही लिखें

अपनी जन्मतिथि को दोबारा चेक (Double-check ) करें

फॉर्म में भरे जाने वाले डिटेल में कटिंग या ओवर राइटिंग से बचें।  अगर ऐसा हो ही गया है तो उसके पास में अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित (attested) भी कर दें।

अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो Serial no. 9  भरना है जबकि Serial No. 11  को खाली छोड़ देना  होता है

अगर आप withdrawal certificate के लिए आवेदन कर रहे हैं तो Serial no. 11  भरना है जबकिi Serial No. 9 को खाली छोड़ देना  होता है

बैंक अकाउंट नंबर और बैंक शाखा का IFSC code साफ-साफ अक्षरों में गाना चाहिए

कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नोमिनी/ परिवार के सदस्य/कानूनी वारिस की ओर से Serial no. 9 भरा जाना चाहिए। इसके अलावा  Serial No. 10 and 11से जुड़े डिटेल भी  नोमिनी/ परिवार के सदस्य/कानूनी वारिस की ओर से भरे जाने चाहिए

अगर आप EPS scheme 1995,  के तहत अपनी पेंशन या फैमिली पेंशन निकाल रहे हैं तो Serial no. 12 को भरना चाहिए।

पीएफ निकालने के नियम 2021

पीएफ का पैसा कैसे निकालें ?। ऑनलाइन

ऑनलाइन फॉर्म 10c कैसे भरें

How to fill Form 10C Online

ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सी भर सकते हैं।  नीचे हम इसके स्टेप्स बता रहे हैं 


यूएएन पोर्टल के होम पेज पर जाइए।  इसका लिंक है https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

अपना यूजर नेम (UAN) और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।


जो पेज खुलता है,  उसमें ऊपर की पट्टी में “Online Services”  के बटन पर क्लिक करें.

नीचे कुछ  विकल्पों की लिस्ट बिकती है उनमें से, “Claim,” (Forms– 19, 31 and 10C)  के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।


आपके सामने जो पेज खुलता है उसमें,   आपका नाम पता,  पिता का नाम सर्विस हिस्ट्री वगैरा के डिटेल दिखते हैं।  इन्हें चेक कर लीजिए और इनके नीचे मौजूद  “Proceed Online Claim”  के  बटन पर पर क्लिक कर दें।

अगले स्टेट में आपको  आप से संबंधित कुछ अन्य डिटेल भी देखते हैं जैसे कि मोबाइल नंबर,  पैन नंबर,   यूएएन नंबर वगैरह। लेकिन बैंक अकाउंट नंबर  के सामने खाली बॉक्स होगा।  उसमें अपना एक बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई  कर दीजिए।

अगले स्टेप में स्क्रीन पर “Certificate of Undertaking”  का  पॉप अप प्रकट होता है।  जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट सही होने  की सहमति देनी पड़ती है। यश के बटन पर क्लिक  कर दीजिए।.


अब आपको  दो तरह के क्लेम टाइप के विकल्प मिलते हैं। 

Withdraw pension only (सिर्फ पेंशन निकालना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें)

Withdraw PF only (सिर्फ पीएफ निकालना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें)

अगर पेंशन निकालना चाहते हैं तो I want to apply for  के आगे मौजूद विकल्पों में से हैं Only Pension Withdrawal (Form 10C) का  ऑप्शन सेलेक्ट करना।

इसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर  OTP  की मदद से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर आपके मोबाइल पर का मैसेज भी आ जाएगा।

आप की ओर से किए गए क्लेम फॉर्म को EPFO की ओर से सत्यापित  होने के बाद आपके सेविंग बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर दिया  जाएगा।

तो दोस्तों यह थी, ईपीएफ पेंशन से संबंधित फॉर्म 10 C के बारे में जानकारी। पीएफ अकाउंट, सेविंग और टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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